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  • 14 minutes ago
तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को डीजे वाले बयान से जुड़े मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा और अपना वॉइस सैंपल भी देना होगा. यह मामला विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके विवादित बयान से जुड़ा है, जिसके बाद बिधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ और जांच सीआईडी को सौंप दी गई. जांच एजेंसी ने फोरेंसिक जांच के लिए वॉइस सैंपल लेने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी. अभिषेक बनर्जी ने दलील दी थी कि उन्होंने वीडियो में अपनी आवाज पहले ही स्वीकार कर ली है, लेकिन कोर्ट ने माना कि वैज्ञानिक जांच के लिए वॉइस सैंपल आवश्यक है.

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00:06अब त्रणमूल सांसद अभिशेक बैनर जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।
00:30इस बयान को लेकर विवात खड़ा हो गया और बाद में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई।
01:00सुनवाई के दोरान अभिशेक के वकील ने दलील दी कि उनके मुवकिल पहले ही मान चुके हैं कि विडियो में
01:05आवाज उनकी ही है।
01:07ऐसे में अलग से वोईस सैंपल लेने की जरूरत नहीं है।
01:10लेकिन राजे सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि सिर्फ सुवीकार करने से काम नहीं चलेगा।
01:16फोरेंसिक जांच के लिए वोईस सैंपल जरूरी है ताकि जांच अधिकारी तकनी की तोर पर पुष्टी कर सकी।
01:21इसके बाद कोट ने कहा कि अभिशेक बैनर जी को जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
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