कावेरी जल विवाद पर सुप्रीमकोर्ट ने कर्नाटक को कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CWMA) के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है. कावेरी से पानी छोड़ने के मुद्दे पर तमिलनाडु और कर्नाटक के वकीलों ने उसके सामने फैक्ट शीट पेश की, जिस पर कोर्ट ने कर्नाटक को ये आदेश दिया. दरअसल, कोर्ट तमिलनाडु की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें तमिलनाडु ने कर्नाटक पर CWMA के निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया. वहीं, कर्नाटक ने आरोपों को गलत बताया. कर्नाटक का कहना था कि राज्य कावेरी बेसिन में बहुत गंभीर संकट का सामना कर रहा है, इसके बावजूद उसने कर्नाटक ने ज्यादा पानी छोड़ा. इससे पहले कावेरी जल विनियमन समिति ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया था कि वह 12 अगस्त से 15 दिनों तक तमिलनाडु के लिए रोजाना 12 हजार क्यूसेक पानी छोड़े. बाद में CWMA ने भी इस फैसले को बरकरार रखा. सोमवार को जब तमिलनाडु सरकार की याचिका पर न्यायालय में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कर्नाटक को स्पष्ट आदेश दिया कि वो CWMA के आदेशों का पालन करे. कोर्ट ने इस मामले को एक हफ्ते बाद के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया ताकि पानी छोड़े जाने के बारे में अदालत को जानकारी दी जा सके. अब इस मामले की सुनवाई 24 अगस्त को होगी.
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